छत्तीसगढ़: गाइडलाइन दरों में बड़ा संशोधन, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी कई राहतें

रायपुर। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 19 नवंबर 2025 को जारी नई गाइडलाइन दरों पर प्राप्त आपत्तियों व सुझावों की समीक्षा के बाद महत्वपूर्ण संशोधन किए। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

प्रमुख संशोधन:

  1. नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों की इंक्रीमेंटल गणना समाप्त। अब नगर निगम में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तथा नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक केवल स्लैब दर से मूल्यांकन होगा।
  2. बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान व कार्यालय का मूल्यांकन अब सुपर बिल्ट अप एरिया के बजाय बिल्ट अप एरिया के आधार पर होगा।
  3. बहुमंजिला भवन व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट व प्रथम तल पर 10%, द्वितीय तल व उससे ऊपर 20% कमी के साथ मूल्यांकन।
  4. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मुख्य मार्ग से 20 मीटर से अधिक दूरी वाली संपत्ति पर भूखंड दर में 25% छूट।
  5. सभी जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश: नई दरों पर प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर 2025 तक पुनरीक्षण प्रस्ताव केंद्रीय बोर्ड को भेजें।

बोर्ड ने कहा कि इन बदलावों से वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, भूमि का बेहतर उपयोग होगा तथा मध्यम वर्ग को किफायती फ्लैट उपलब्ध होंगे।

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