दुर्ग। घरेलू विवाद के दौरान पत्नी पर हंसिया से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपी राकेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की।
घटना 25 मई 2024 की है, जब शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार यादव अपने परिवार के साथ घर में अलग-अलग कमरों में आराम कर रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई राकेश यादव अपनी पत्नी रुक्मणी यादव से घरेलू सिलेंडर भरवाने की बात को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने पत्नी के साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए हंसिया उठा लिया।
शोर सुनकर शिकायतकर्ता और परिजन मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी राकेश यादव अपनी पत्नी पर हंसिया से वार कर रहा था। रुक्मणी ने खुद को बचाने की कोशिश की, जिससे उसकी गर्दन और पीठ में गंभीर चोटें आईं। यदि वह झुककर वार न टालती तो हंसिया गर्दन पर लग सकता था, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।