रामअवतार जग्गी हत्याकांड में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अमित जोगी को बरी किए जाने पर CBI की अपील मंजूर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को वापस भेजने का आदेश दिया है, ताकि हाईकोर्ट मामले की मेरिट पर पूरी तरह सुनवाई कर सके। राज्य सरकार और पीड़ित पक्ष के सतीश जग्गी की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सुनाया।

जग्गी हत्याकांड की पृष्ठभूमि

रायपुर में 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच राज्य पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में असंतोष के चलते जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच में अमित ऐश्वर्य जोगी और अन्य कई लोगों पर हत्या और साजिश का आरोप लगाया गया था। 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

हाईकोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

अमित जोगी की बरी के खिलाफ राज्य सरकार, सीबीआई और सतीश जग्गी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को गैर-स्वीकार्य या विलंबित बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में अपील का अधिकार राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पास होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज की गई। सतीश जग्गी की अपील भी खारिज की गई क्योंकि बरी का आदेश 2007 में आया था और पीड़ित को अपील का अधिकार देने वाली धारा 372, सीआरपीसी, 2009 में लागू हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील में हुई देरी को माफ करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मामले की विस्तृत सुनवाई कर अंतिम निर्णय दें। सुनवाई के दौरान अमित जोगी, राज्य सरकार और पीड़ित सतीश जग्गी सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विवादास्पद रामअवतार जग्गी हत्याकांड की कानूनी लड़ाई को नई दिशा मिली है और हाईकोर्ट अब मामले की मूल बातें और सबूतों की पूरी तरह समीक्षा करेगा।

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