छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले के केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। अब चैतन्य को 12 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा।
रिमांड समाप्त होने पर आज चैतन्य बघेल को अदालत में हाजिर किया गया था। लेकिन बहस के बाद अदालत ने रिमांड बढ़ाने का निर्णय लिया। अदालत के निर्देशानुसार चैतन्य बघेल को 12 नवंबर तक कैद में रहना होगा। साथ ही, इस मामले के सह आरोपी निरंजन दास को भी आज कोई छूट नहीं मिली। अदालत ने उनकी ओर से राहत की मांग को ठुकरा दिया।

बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग व शराब घोटाले के सिलसिले में 18 जुलाई को भिलाई के ठिकाने से हिरासत में लिया था। ईडी के अनुसार, चैतन्य ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की गैरकानूनी आय को अपनी रियल एस्टेट स्कीम में लगा दिया। दावा है कि यह रकम नकद भुगतान, नकली बैंक रिकॉर्ड और फ्लैट अधिग्रहण के नाम पर खर्च की गई। वे त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिले हुए विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में नकली फ्लैट बिक्री की साजिश रचकर 5 करोड़ प्राप्त करने के आरोपों से भी जूझ रहे हैं। ये फ्लैट त्रिलोक सिंह ढिल्लो के स्टाफ के नाम पर लिए गए थे, लेकिन वास्तविक फायदा चैतन्य को ही पहुंचा।