आंगनबाड़ी में करंट से मासूम की मौत : हाईकोर्ट सख्त, सरकार ने दिया आश्वासन

बिलासपुर। कोंडागांव जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से मासूम बच्ची की मौत के मामले की सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।

शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मृतक बच्ची महेश्वरी यादव के परिजनों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान कर दी गई है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बिजली कनेक्शन और वायरिंग की गहन जांच कराई जाएगी।

कोर्ट ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए आगे भी मॉनिटरिंग जारी रखने का फैसला किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर महीने में होगी।

गौरतलब है कि 11 सितंबर को कोंडागांव के मर्दापाल पंचायत के ग्राम पदेली स्थित आंगनबाड़ी में खुले बिजली तार की चपेट में आने से ढाई साल की बच्ची महेश्वरी यादव की मौत हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था और विभागीय लापरवाही के आरोप लगे थे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही इसे लेकर राज्य सरकार से कड़े कदम उठाने को कहा था।

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