इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को दी जमानत, जल्द हो सकते हैं जेल से रिहा

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को क्वालिटी बार जमीन मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया। आजम खान के वकील इमरानउल्ला ने बताया कि उनके मुवक्किल को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं।

यह केस 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में राजस्व विभाग की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उनका नाम 2024 में अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया था। कोर्ट ने 21 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

एक सप्ताह में तीसरी राहत

आजम खान को एक सप्ताह में यह तीसरी बड़ी राहत है। 16 सितंबर को रामपुर की अदालत ने उन्हें अवमानना मामले में बरी किया था। इससे पहले 10 सितंबर को हाई कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में भी जमानत दी थी।

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