रायपुर, 16 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रियल एस्टेट नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़ी ग्राम डोमा, रायपुर की करीब 50 एकड़ जमीन के क्रय-विक्रय संबंधी सभी विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम तब उठाया गया, जब पाया गया कि यह परियोजना RERA में पंजीकृत नहीं थी।
अनधिकृत विज्ञापन पर कार्रवाई
RERA को सूचना मिली थी कि खसरा क्रमांक 213/2, 213/125, 15016, 15017/1 आदि की लगभग 50 एकड़ जमीन का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से किया जा रहा था। RERA अधिनियम 2016 की धारा-3 के तहत, बिना पंजीकरण के किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन या बिक्री गैरकानूनी है। इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए, प्राधिकरण ने सभी खरीद-बिक्री गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी।
तीन एजेंटों पर गिरी गाज
जांच में खुलासा हुआ कि इस अनधिकृत प्रचार में तीन एजेंट शामिल थे—पुणे के शशिकांत झा, दीक्षा राजौर और मुंबई की फर्म प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्रा.लि.। इन एजेंटों ने बिना RERA पंजीकरण के सोशल मीडिया पर जमीन का प्रचार किया, जो अधिनियम की धारा-9 और धारा-10 का उल्लंघन है। RERA ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
निवेशकों के लिए चेतावनी
यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के पालन को लेकर RERA की सख्ती को दर्शाती है। प्राधिकरण ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे बिना RERA-पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से बचें, ताकि ठगी और नुकसान से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।