गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।

क्या है पूरा मामला
घटना 20 जुलाई 2024 की है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव में रहने वाला आरोपी जमील खान पिता लतीफ खान अपनी पत्नी जुबैदा बेगम से अलग रह रहा था। तलाक न होने के बावजूद दोनों का आपसी विवाद जारी था।
घटनादिनांक को जब जुबैदा, गांव के ही अशोक सेन के घर पर थी, तभी जमील खान वहां पहुंचा। अवैध संबंध के शक में उसने जुबैदा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते जुबैदा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे अगले ही दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अदालत का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी जमील खान को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और ₹2000 का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इस पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।