भिलाई दंपती विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को मिली तलाक की डिक्री

रायपुर। भिलाई के एक दंपती के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने वकील पति के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर कर दी है। अदालत ने माना कि पत्नी ने बिना कारण घर छोड़ा और उसके व्यवहार से पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा।

1996 में हुआ था विवाह

जानकारी के अनुसार, भिलाई निवासी अनिल कुमार सोनमणि उर्फ अनिल स्वामी और उनकी पत्नी का विवाह वर्ष 1996 में हुआ था। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। शुरूआती जीवन सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आने लगी। पति का आरोप था कि पत्नी के प्रिंसिपल पद पर नियुक्त होने के बाद उसका स्वभाव बदल गया और वह अक्सर विवाद करने लगी।

कोरोना काल में बढ़ा विवाद

कोरोना महामारी के दौरान अदालतें बंद रहीं और पति की आमदनी रुक गई। पति का कहना है कि इसी दौरान पत्नी ने बेरोजगारी को लेकर ताने देने शुरू कर दिए। अगस्त 2020 में विवाद के बाद पत्नी बेटी को लेकर बहन के घर चली गई। बाद में उसने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह पति और बेटे से सारे रिश्ते तोड़ रही है।

फैमिली कोर्ट से हाईकोर्ट तक

पति ने कई बार पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं लौटी। इसके बाद उसने दुर्ग फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। अक्टूबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

हाईकोर्ट का आदेश

न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलट दिया। नोटिस और समन के बावजूद पत्नी अदालत में पेश नहीं हुई। कोर्ट ने पति और गवाहों के बयान, पत्नी द्वारा छोड़ा गया पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर माना कि पत्नी ने बिना किसी वैध कारण के अलगाव किया और उसका व्यवहार मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

अदालत ने कहा कि अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की संभावना नहीं है। इसलिए पति को तलाक की डिक्री दी जाती है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *