रायपुर | राजधानी रायपुर में 2022 में हुई एक लूट की वारदात में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने सोमवार, 4 अगस्त को सुनाया। कोर्ट ने इसे आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए अधिकतम सजा दी और साथ ही 90 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपियों पर लगाया।

घटना का विवरण:
1 सितंबर 2022 को सुबह पौने पांच बजे देवेंद्र साहू नामक युवक मॉर्निंग वॉक पर निकला था। उसी दौरान गोंदवारा स्थित एकता नगर के पास एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने उस पर हमला किया। एक ने कॉलर पकड़ा और दूसरे ने चाकू से वार कर दिया। देवेंद्र ने खुद को बचाने की कोशिश की, जिससे उसकी हथेली कट गई। बदमाशों ने उसका 13 हजार रुपये का मोबाइल लूटा और फरार हो गए।
देवेंद्र ने साहस दिखाते हुए भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और तत्काल थाने जाकर FIR दर्ज करवाई।
जांच और सजा:
गुढ़ियारी थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों—शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25)—को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक पर 40 हजार और दूसरे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी:
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मॉर्निंग वॉक पर हजारों लोग निकलते हैं, ऐसे में अगर वे भी सुरक्षित नहीं हैं, तो यह समाज के लिए चिंताजनक स्थिति है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज में भय का वातावरण पैदा करता है।
कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे अपराधों में न्यूनतम सजा पर्याप्त नहीं, इसलिए अधिकतम सजा दी गई है ताकि लोगों में कानून का डर बना रहे।
