:राजकुमार मल:
बलौदाबाजार- भाटापारा- ट्रांसपोर्ट कंपनियां कृपया ध्यान दें- खाद्य एवं पेय पदार्थों के परिवहन के लिए संबंधित सामग्री का पक्का बिल रखना होगा। जांच में यह नहीं मिला, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह फरमान जिले की सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को न केवल जारी कर दिया है बल्कि जांच भी शुरू कर दी है। जिसके तहत् पहली जांच भाटापारा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय एवं गोदाम में की गई।
पहली बार ट्रांसपोर्ट कंपनियां
खाद्य एवं पेय पदार्थ की पहुंच आसान बनातीं हैं ट्रांसपोर्ट कंपनियां लेकिन गोदाम, भंडारण एवं परिवहन का तरीका व्यवस्थित नहीं है। यह गंभीर लापरवाही खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। पक्की रसीद की अनिवार्यता इसलिए प्रभावी की जा रही ताकि प्रतिकूल स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके।
शुरुआत भाटापारा से
जिले में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनियां भाटापारा में हैं क्योंकि यहां के लिए अंतरजिला ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से खाद्य एवं पेय पदार्थ का परिवहन होता है। लिहाजा खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ना केवल फरमान जारी किया बल्कि सख्त जांच की शुरुआत भाटापारा से ही की। कड़ी हिदायत दी कि प्रतिकूल स्थितियों में उन्हें भी जवाबदेह माना जाएगा इसलिए पक्का बिल अवश्य रखें।
लिया सैंपल खोवा कतली का
त्यौहारी सीजन की शुरुआत रक्षाबंधन से हो रही है। इसे देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्वीट कार्नरों की सघन चालू कर दी है। बालाजी जोधपुर स्वीट्स और श्री कृष्णा डेयरी सिमगा। संदेहास्पद नजर आने पर खोवा कतली और पनीर का सैंपल लिया जाकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

रखनी होगी पक्की रसीद
अमानक और नियम विरुद्ध खाद्य पदार्थों के परिवहन की मिल रही शिकायतों को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए पक्का बिल की अनिवार्यता लागू की जा रही है। यह नियम संस्थानों की निजी परिवहन व्यवस्था पर भी समान रूप से प्रभावी होगा।
उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार