:राघवेंद्र पांडेय:
रायपुर: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने राज्य के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया के तहत नए आवंटित स्थानों पर पदभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- वेतन रोकने के निर्देश: जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के बाद नए आवंटित स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है, उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई: ऐसे शिक्षकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
- हाईकोर्ट के आदेश वाले शिक्षक छूटे: जिन शिक्षकों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- सरकार का सख्त रुख: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण नीति का पालन करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है।

क्या है युक्तियुक्तकरण नीति?
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने और शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत कुछ स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया गया था।
शिक्षकों की मांग और विरोध
कुछ शिक्षक संगठनों ने इस नीति का विरोध करते हुए दावा किया था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी है।
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