विद्यालय आकर भी क्लास नही लेने की शिकायत
सरायपाली :- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मोतीलाल पटेल, शिक्षक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला केदुवां के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन के अनुसार मोतीलाल पटेल, शिक्षक के विरूद्ध, विद्यालय प्रारंभ हुये 02 माह से अधिक हो जाने के बावजूद एक भी कालखण्ड नही पढ़ाने संबंधी शिकायत की जांच सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली डी.एन. दीवान द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार मोतीलाल पटेल शाला तो आते है, किन्तु नियमित रूप से अध्यापन कार्य नही करते, दिनांक 24.08.2024 तक कक्षा 6वीं में सामाजिक विज्ञान का एक भी पाठ नही पढ़ाया गया, इसी प्रकार अन्य कक्षाओं में भी क्लास नही लिया गया।
उक्त शिकायत एवं की गई जांच को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के तहत समक्ष में सुनवाई की गई। समक्ष में बयान के आधार पर मोतीलाल पटेल, शिक्षक के शैक्षणिक कार्य व्यवहार में निश्चित रूप से कोताही परिलक्षित होती है जो बच्चो के बौद्धिक विकास में बाधक है। मोतीलाल पटेल, शिक्षक का कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत कदाचार है।
मोतीलाल पटेल, शिक्षक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला केदुवां वि.ख. सरायपाली, जिला महासमुन्द को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.आमदी वि.ख. धमतरी में में किया गया है ।