राजापुर ग्राम सभा ने रेत खनन पर लिया ऐतिहासिक फैसला – अब ग्राम सभा के अधीन होगा प्रबंधन…

अंबिकापुर (मैनपाट): मैनपाट के तराई क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत राजापुर में ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से रेत उत्खनन और प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। ग्राम सभा में पारित इन निर्णयों के तहत राजापुर की पारंपरिक सीमा के भीतर आने वाली नदियों में रेत खनन का कार्य अब ग्राम सभा के अधीन होगा।

इस फैसले के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति या संस्था ग्राम सभा की अनुमति के बिना रेत उत्खनन नहीं कर सकेगी। खनन के लिए प्रति ट्रैक्टर-ट्रॉली की दर से शुल्क चुकाना अनिवार्य होगा। यह शुल्क ग्राम सभा के पास जमा किया जाएगा और इसके बदले रसीद भी प्रदान की जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति चोरी-छिपे बिना अनुमति के रेत खनन करते हुए पकड़ा जाता है, तो ग्राम सभा के सदस्य उस पर जुर्माना लगाकर दंडित करेंगे। इससे अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगेगी और राजस्व ग्राम सभा के माध्यम से सीधे स्थानीय विकास कार्यों में लगाया जाएगा।

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ग्राम सभा ने इस निर्णय की सूचना अंबिकापुर के कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा, अनुविभागीय कार्यालय सीतापुर, तहसील कार्यालय राजापुर सहित अन्य संबंधित विभागों को भेज दी है। सूचना भेजने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के जागरूक युवा और सामाजिक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता श्री निर्मल कुजूर, श्री जयमान एक्का, श्री लोहरसाय लकड़ा, श्री मनोरंजन एक्का, श्री मोहनलाल टोप्पो, श्री देवलाल एक्का, श्री बृजदान एक्का, श्री राजनाथ एक्का और श्री रविंद्र कुजूर सहित कई लोग उपस्थित थे।

यह निर्णय ग्रामीण स्वशासन और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अवैध रेत खनन पर रोक लगेगी, बल्कि ग्रामीण समुदाय के हाथों में आर्थिक संसाधनों का सीधा नियंत्रण होगा, जो स्थानीय विकास कार्यों को गति देगा।

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