सारंगढ़। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 17 के लोकप्रिय विधायक श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े ने सदन में प्रश्नों की वर्षा की जिसका उत्तर मुख्यमंत्री महोदय ने दिया यह कि – (क्र. 168) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि – (क) राज्य में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों से गौण खनिज रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र लिया जा रहा है? क्या जिला सारंगढ़ – बिलाईगढ़ कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का अंतिम भुगतान हेतु गौण खनिज की रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के बिना भुगतान पर रोक लगाई गई है ? क्या यदि हाँ, तो क्यों ? (ख) क्या ग्राम पंचायतों के तकनीकी स्वीकृति में रॉयल्टी भुगतान करने का प्रावधान नहीं है ? (ग) क्या ग्राम पंचायतों को छोटी-छोटी लागत के कार्यों के लिए एजेंसी बनाया जाता है, इस कारण ग्राम पंचायतों को गौण खनिज की रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र से छूट दिये जाने की सरकार की मंशा है या नहीं ?
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि – (क) ग्रापं द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रुप में किये/कराये जा रहे कार्यों को छोड़कर अन्य निर्माण एजेन्सियों के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिला सारंगढ़ – बिलाईगढ़ कलेक्टर द्वारा ग्रापं द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में किये/कराये जा रहे कार्यों में रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के बिना अंतिम भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। (ख) जी नहीं। पंचायत द्वारा निर्माण एजेन्सी के रुप में किये जा रहे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति में रायल्टी भुगतान करने के प्रावधान नही है। (ग) जी हॉ। छग शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29 अगस्त 2022 द्वारा राशि रुपये 50 लाख तक की ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन करने के अधिकार दिये गये है। छग गौण खनिज नियम 2015 के नियम 3(तीन) के तहत संबंधित पंचायतो द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये ग्राम पंचायतो, जनपद पंचायतो एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिजो को निकालने के लिये छूट प्राप्त है।