सरकारी उपकरण खरीदी का भुगतान नहीं,कुर्की का आदेश

हिमांशु/शासकीय सिस्टम के लिये सामानो की खरीदी हो या अन्य कार्यों की भुगतान को लेकर कहे समय तो लगता ही है.. लेकिन एक कंपनी जो सरकारी दफ़्तर मे सामानो की सप्लाई की लेकिन लम्बे समय से भुगतान नहीं होने के कारण संबंधित कंपनी ने मामला कोर्ट में लगाया और कोर्ट ने कुर्की कर पैसा वसूल करने का आदेश दिया…

दरअसल,उपकरण खरीदी के बाद भुगतान नहीं किए जाने पर कोर्ट में लगाई गई याचिका के आदेश के मुताबिक एक टीम आज नवा रायपुर स्थित संचालक स्वास्थ्य संचालनालय कार्यालय मे कुर्की करने पहुंची। हेल्थ केयर डिवाइस बनाने बाली कंपनी ने 27,78,100 रुपए के भुगतान को लेकर स्वास्थ्य संचालक के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कुर्की का आदेश किया है। कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर स्पेशल मचकुरी के साथ वकीलों की टीम स्वास्थ्य संचालनालय पहुंची। इस दौरान टीम ने वाहनों की कीमत के अनुसार कुर्की करने अधिकारियों से

चर्चा की। अधिकारी को वाहन छोड़कर जाने के लिए भी कहा। इसी तरह कुछ कारों को चिन्हांकित भी किया गया लेकिन अधिकारियों ने चाबी नहीं सौंपी। अधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए अब 13 दिसंबर को अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। कुर्की करने गई टीम में बी. आर. बारिक, प्रशांत सोनी, अमन ज्ञान दास, परीक्षित तिवारी, अमितेश बारिक तथा स्पेशल मचकुरी जगदीश कौशल थे। बताते हैं कि मार्च 2024 में कुर्की आदेश जारी किया था। तब 15 दिन में भुगतान करने का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया था। इसके बाद नवंबर में भी संचालक ने भुगतान करने की बात मौखिक रूप से कही

इसके बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया।

कुर्की करने टीम की मौजूदगी होने पर विभागीय अधिकारी कार्यालय से निकल गए!