संसद मार्च में पुलिस की कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद तक निकाले गए मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। इस दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से 4 सप्ताह के भीतर अपना आधिकारिक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए जज ने प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि तय नियम और मानक प्रक्रिया के तहत सभी वीडियो रिकॉर्ड संभालकर रखे जाएं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में शिकायत की थी कि मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों पर बेवजह लाठीचार्ज किया और तय सीमा से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया।

संसद मार्च मामला का पूरा घटनाक्रम

संसद मार्च मामला उस समय सामने आया था जब अपनी मांगों को लेकर लोग संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल गरमा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने बहुत कड़ा रुख अपनाया और लोगों पर लाठियां चलाईं। इस घटना में कई लोग चोटिल हुए थे, जिसके बाद न्याय पाने के लिए यह मामला अदालत तक पहुंचा।

4 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट के इस फैसले से पुलिस प्रशासन पर अपनी बात साबित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पुलिस को अब अगले 4 सप्ताह के भीतर अदालत के सामने अपना पूरा पक्ष और साक्ष्य पेश करने होंगे। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद रखी गई है। अदालत के इस आदेश के बाद अब पीड़ित पक्ष को निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की आस बनी है।

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