जेल से ही बनेगा डॉक्टर बनने का रास्ता, हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा देने की दी अनुमति

रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध एक छात्र को आगामी NEET परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में बंद छात्र कुणाल तरुनाकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उसके शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।

कोर्ट ने रायपुर संभागायुक्त और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि छात्र को कड़ी सुरक्षा और पुलिस निगरानी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस जेल लाया जाए। छात्र के खिलाफ दर्ज मामले में अब तक पुलिस द्वारा चालान (चार्जशीट) पेश नहीं किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान छात्र की ओर से अधिवक्ता अनुकूल विश्वास ने अंतरिम आवेदन प्रस्तुत कर अस्थायी जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि छात्र की NEET परीक्षा 21 जून 2026 को रायपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होनी है और इसके समर्थन में प्रवेश पत्र भी प्रस्तुत किया गया। मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के साथ जेल प्रशासन को यह भी निर्देशित किया कि छात्र को जेल परिसर में आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह परीक्षा की शेष तैयारी कर सके।

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