गैस कैप्सूल कांड में 1.5 करोड़ गैस चोरी के आरोप में ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक , डायरेक्टर व अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध

0एक गिरफ्तार बाकी फरार 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली= विगत 23 दिसंबर 2025 को सिंघो डा थाना के अंतर्गत ग्राम चिवराकुटा के इंडेन गैस के एजेंट द्वारा 6 गैस कैप्सूल से गैस चोरी की घटना के बाद सुपुर्दनामे में दी गई गैस कैप्सूल से 1.5 करोड़ रुपए के गैस चोरी के आरोप में अभनपुर स्थित ठाकुर पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक संतोष कुमार ठाकुर , डायरेक्टर व मैनेजर के खिलाफ गैस चोरी किए जाने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध करते हुवे एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं शेष आरोपी फरार हो गए हैं ।
इस बहुचर्चित गैस चोरी कांड का खुलासा करते हुवे महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुवे बताया कि
थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 96/25 धारा 305 (ई), 287,3(5),221,351(2) bns ईसी एक्ट 1955 की धारा 3,7 में जप्तशुदा 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रक क्रमांक CG 07 CX 7245, CG 07 CX 7244, CG 07 CS 1663, CG 07 CX 7472, ΚΑ 01 ΑΗ 4318, CG 12 BS 4295 में LPG गैस भरे हुए ट्रक को माह दिसम्बर 2025 में जप्त किया गया था। भीषण गर्मी पडने पर तथा थाना सिंघोडा में सुरक्षा के मानक उपबंधों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षित स्थान पर रखवाने हेतु पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के माध्यम से जिला कलेक्टर महासमुन्द को पत्र लिखा गया था। जिला कलेक्टर के द्वारा खाद्य विभाग महासमुन्द को उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षित स्थान पर रखवाने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त आदेश के परिपालन में दिनांक 30.03.26 को खाद्य विभाग से खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे, खाद्य अधिकारी हरिश सोनेश्वरी एवं मनीष यादव महासमुन्द के उपस्थिति में ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के संतोष सिंह ठाकुर को 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुपुर्दनामा में दिलवाया गया तथा सुपुर्दनामा के बाद संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को अपने कर्मचारियों के माध्यम से थाना सिंघोडा से ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स ग्राम उरला थाना अभनपुर जिला रायपुर ले गये। उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षार्थ रखने हेतु ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स संतोष सिंह ठाकुर पिता मूलसिंह ठाकुर उम्र 56 वर्ष साकिन ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स ग्राम उरला थाना अभनपुर. को अधिकृत किया गया था। जांच के दौरान प्राथी एवं गवाहों का कथन लिया गया प्राथी के. सुब्रमण्यिम के 03 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रक क्रमांक CG 07 CX 7245, CG 07 CX 7244, CG 07 CS 1663 में करीब 50 टन LPG गैस कीमती लगभग 45,00,000 रूपये तथा गवाह गुणाशेखरन के 02 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रक CG 07 CX 7472, ΚΑ 01 AH 4318 में 37 टन LPG गैस कीमती 32,00,000 रूपये को ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के सुपुर्दनामा में लेने वाले संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा मिलीभगत कर उक्त 05 नग LPG कैप्सुल ट्रक गैस भरा हुआ के संबंध में आपराधिक न्यास भंग करना पाया गया। कुल 87 टन LPG गैस कीमती करीब 77,00,000 रूपये का ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के सुपुर्दनामा में लेने वाले संतोष सिंह ठाकुर तथा अन्य डायरेक्टर, संचालक, मैनेजर व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 316(3), 3(5) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त गैस को रायपुर के 10 पार्टियों को विक्रय किए जाने की जानकारी मिली ।
कलेक्टर द्वारा खाद्य विभाग जिला महासमुन्द को उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुरक्षित रखने के आदेश के परिपालन में दिनांक 30.03.26 को खाद्य विभाग से खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे, खाद्य अधिकारी हरिश सोनेश्वरी एवं मनीष यादव महासमुन्द के द्वारा अपने साथ ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के संतोष सिंह ठाकुर को लेकर थाना सिंघोडा में आये तथा थाना सिंघोडा में तीनों खाद्य अधिकारियों के द्वारा अपनी उपस्थिति में ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स के संतोष सिंह ठाकुर को 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को सुपुर्दनामा में दिलवाया गया तथा सुपुर्दनामा के बाद संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा उक्त 06 नग LPG गैस से भरी हुई कैप्सुल ट्रकों को अपने कर्मचारियों के माध्यम से थाना सिंघोडा से ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स ग्राम उरला थाना अभनपुर जिला रायपुर ले जाया गया। 31 मार्च 2026 की रात दो कैप्सूल जिसमे 83 से 86 फीसदी एलपीजी भरा था उन्हें शाम 7 से रात 12 बजे खाली कराया गया। इसी तरह 1 अप्रैल रात को 83 फीसदी गैस से भरा एक कैप्सूल, 5 अप्रैल रात को 80 फीसदी गैस से भरा एक कैप्सूल और 5 अप्रैल रात को 83 फीसदी गैस से भरा दो कैप्सूल आपराधिक षड़यंत्र के अंतर्गत खाली किया गया।
सुपुर्दनामे के समय या उसके तुरंत बाद कैप्सूल्स के तौल की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गई इसी प्रक्रियात्मक भूल का फायदा उठाते हुवे ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक संतोष ठाकुर, सार्थक ठाकुर और अन्य ने जब्त लगभग 105 टन गैस के आपराधिक न्यासभंग की कार्ययोजना बनायीं। सिंघोड़ा से अभनपुर तक 200 किलीमीटर की दूरी में पंद्रह से ज्यादा धर्मकांटा है, परन्तु सम्बंधित के द्वारा तौल नहीं किया गया। छ: कैप्सूल्स को प्लांट फैसिलिटी से लगभग 200 मीटर दूर पार्किंग में खड़ा किया गया। पांच वाहनों की तौल 6 अप्रैल और छठे की तौल 8 अप्रैल को किया गया।
उक्त आठ दिन एक एक करके कैप्सूल्स को प्लांट के अंदर स्थिल बुलेट में खाली किया गया। और जब वह भी भर गया तो ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिकाना और वहां चलने वाले दो व्यक्तिगत टैंकर में गैस को खाली किया गया। इसके बाद भी चोरी की गैस, क्षमता से कहीं ज्यादा थे। रायपुर के विभिन्न एजेंसियों और प्लांटों को थोक में लगभग 4 से 6 टन तक गैस बिना पक्के बिल के कच्चे चालान में भेजा गया।
तीन दिनों के गहन जांच और दस्तावेजों के अध्ययन से कालाबाज़ारी के व्यापक सबूत मिले है। दस्तावेजों के अनुसार अप्रैल माह में ठाकुर पेट्रोकेमिकल कंपनी ने कुल 47 टन गैस ही थोक में ख़रीदा था। और कागज़ों में 107 टन गैस की बिक्री कर दी गयी। 60 टन बेचा गया एलपीजी कभी ख़रीदा ही नहीं गया था। इसके अलावा थोक में और भी बिक्री का विवरण कच्चे रजिस्टर में है जिसे लेकर आपराधिक षड्यंत्रकारी आरोपी फरार है।
ठाकुर पेट्रोकेमिकल के कार्यालय से आरोपियों के द्वारा साक्ष्य और दस्तावेज़ मिटाने के प्रयास किये गए है। प्लांट के गेट पर खरीद बिक्री के सम्बन्ध में वाहनों के आवक जावक का रजिस्टर रखा जाता था। इस रजिस्टर से सभी अवैध खरीद बिक्री करने वाले गाड़ियों और एजेंसी मालिकों की पहचान हो सकती थी। इसी प्रकार कार्यालय में बिना बिल के अवैध खरीद बिक्री की एंट्री होती थी। रिकार्ड्स से सिर्फ अप्रैल महीने के बिना बिल के खरीद बिक्री का रजिस्टर गायब किया गया है। शिकायत जांच में जब आरोपियों को तलब किया गया, तो उनके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। अपराध में इस से सम्बंधित धाराएं लगायी गयी है।
कैप्सूल्स से संभव लीकेज के बारे में राष्ट्रीय स्तर के सरकारी संसथान से अनुरोध कर कार्यवाही में एक विषय विशेषज्ञ की राय ली गयी। उनकी जांच में सभी छः कैप्सूल को लीकेज फ्री पाया गया। यह भी बताया गया की किसी भी तरीके से 3 महीने में एक कैप्सूल से २० टन का लीकेज बिना किसी बड़ी घटना के असंभव है।
पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 42/26 धारा 316 (3), धारा 61, 238 बीएनएस एवं 3, 7 ईसी एक्ट के साथ आईटी एक्ट के समुचित धाराएं लगायी जा रही है। वहीं जांच के दौरान आरोपी निखिल वैष्णव पिता तोरण दास वैष्णव उम्र 41 वर्ष पता उपर पारा अभनपुर थाना अभनपुर जिला रायपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है शेष सभी आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार के लिया जायेगा ।

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