फार्मर आईडी अनिवार्य, पंजीयन नहीं कराया तो अटक सकती है पीएम किसान की किस्त

कोरिया जिले के 7688 किसान अभी भी अपंजीकृत, अन्य योजनाओं के लाभ से भी हो सकते हैं वंचित

कोरिया, 30 अप्रैल 2026/ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी कृषकों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर फार्मर आईडी बनवाना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिल सकेगा।

जिला कृषि विभाग के उप संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरिया जिले में कुल 33,447 सक्रिय हितग्राही हैं, जिनमें से 25,755 किसानों ने फार्मर आईडी पंजीयन पूरा कर लिया है। वहीं 7,688 किसान अब भी पंजीयन से वंचित हैं, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तें प्राप्त नहीं होंगी।

कॄषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि फार्मर आईडी केवल पीएम किसान योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कई शासकीय योजनाओं के लिए भी अनिवार्य कर दी गई है। इनमें धान विक्रय, बीज एवं उर्वरक खरीदी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य योजना, कृषि मशीनीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शामिल हैं। बिना फार्मर आईडी के किसानों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

फार्मर आईडी पंजीयन के लिए किसानों को कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। किसान स्वयं मोबाइल एप के माध्यम से या नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी), आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों तथा पटवारी के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं।

कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे शीघ्र ही एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कर अपनी फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

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