मध्यप्रदेश से शराब तस्करी पर कार्यवाही, 11 आरोपियों पर आबकारी के प्रकरण दर्ज

डुभापानी में छापे में अवैध विदेशी शराब जब्त, आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायालय में

कोरिया, 25 मार्च, 2026/ जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश से लाई गई अवैध शराब के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई सचिव आबकारी आर. शंगीता एवं कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के सख्त निर्देशों के बाद की गई है।

जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में चलाए गए अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब की तस्करी और बिक्री में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की गई। जब्त की गई विदेशी शराब मध्यप्रदेश से लाई गई थी, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इसी क्रम में कंट्रोल रूम को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी सपना सिन्हा के नेतृत्व में ग्राम डुभापानी में छापामार कार्रवाई की गई। यहां 150 रुपये में गोवा व्हिस्की बेचे जाने की सूचना पर टीम ने तत्काल पहुंचकर मानती पति मेवालाल के कब्जे से 22 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसके अलावा आबकारी टीम ने ग्राम सलका, पोड़ी-बचरा, चिरमी, सोनहत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुल 10 अन्य आरोपियों को भी अवैध शराब तस्करी और बिक्री करते हुए पकड़ा। सभी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां मामले विचाराधीन हैं।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक शराब का अवैध भंडारण या बिक्री करना दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 से 3 वर्ष तक की सजा एवं 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दोबारा अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान को लगातार जारी रखने के संकेत देते हुए कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *