कूप कटाई के नाम पर 56 विशाल वृक्षों की बली

रेंजर व डिप्टी रेंजर पर अब तक ठोस कार्यवाही नहीं

भानुप्रतापपुर। वर्ष 2023 के दिसम्बर महीने में पूर्व वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र रिर्जव फारेस्ट कक्ष क्रमांक 958 कूप क्रमांक 04 स्टेट हाइवे 5 अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग पर सड़क से लगे हुए ग्राम हवेचुर में 56 नग विशाल साल के वृक्षों को मैदान बनाने के नाम से वन कूप बताकर अवैध रूप से क्लियर फीलिंग कर दिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिक राम यादव व पूर्व एसडीओ शिवेंद्र भगत के द्वारा मौखिक आदेश पर डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड ने सभी वृक्षों का धराशाही करवा दिया। मामला प्रकाश में आते ही अपने आप को बचाने के लिए परिक्षेत्र अधिकारी ने 23 दिसम्बर 2023 को लोकेश साहू परिसर रक्षक बोन्दानार को पत्र क्रमांक ए /1539 के माध्यम से अवैध कटाई के सम्बंध में नोटिस जारी कर दिया। जिसके बाद डीएफओ के द्वारा उसे सस्पेंड कर मुख्य आरोपी रेंजर व एसडीओ को बचाने में लगे रहे है। जबकि परिक्षेत्र अधिकारी व एसडीओ के द्वारा गांव वाले के मांग पर मौखिक आदेश से समस्त वृक्षों को कटवाया गया था।

मैदान के लिए भूमि देने विभाग ने कटवा दिए 56 पेड़

काष्ट कूप एससीआई/ आई व्ही कलेपरस कक्ष क्रमांक पी एफ 958 में कूप कटाई का कार्य किया जाना था, जिस पर कूपो की गणना एक वर्ष पूर्व की गई थी। कटाई के दौरान गांव वाले के मांग पर अंतागढ़-नारायणपुर मार्ग पर ग्राम हवेचुर स्कूल के पास ग्रामीणों ने मैदान के लिए जमीन मांग किये। रेंजर एवं एसडीओ द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को बिना सूचना दिए अवैधरूप से 56 साल वृक्षों को बिना गणना हैम्बर के धराशाही कर दिया गया। मामले को उजागर होते देख आनन फानन में सस्पेंड करने के एक दिन पूर्व ही मार्किंग हैम्बर ईशु करवा गया, लेकिन सस्पेंड होते ही बिटगार्ड ने बिना मार्किंग किये हैम्बर विभाग में जमा कर दिया।

सीसीएफ ने दिया था कार्यवाही का आश्वासन

इस सम्बंध में पूर्व मुख्य वन संरक्षक कांकेर वन वृत्त के मैचियो ने कहा था कि जो अवैध कटाई की घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने पर जरूर कार्यवाही की जाएगी। घटना के एक वर्ष बाद भी क्या जांच पूरी नहीं हुई होगी या फिर डिप्टी रेंजर के प्रमोट होकर रेंजर बन जाने के लिए विभाग ने इस मामले को दबाये रखा। विभाग में सभी को पता है कि मार्किंग कैसे होता है, रेंजर अफसर व एसडीओ को बचाने के लिए सिर्फ बीटगार्ड को सस्पेंड की कार्यवाही की गई है। जांच अधिकारी भानुप्रतापपुर के उप वनमण्डलाधिकारी ने रिपोर्ट जनवरी में ही वनमण्डल अधिकारी के पास जमा कर दी है। जिसमें स्पष्ट रूप से रेंज अफ़सर सालिक राम यादव को दोषी पाया गया है, तो अब तक उनके ऊपर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं कि गयी यह समझ से परे है।