Waiting bus stand बस स्टैंड में कांकेर रोडवेज संचालक का अवैध रूप से दुकान पर कब्जा, किया गया सील
Waiting bus stand चारामा ! नगर पंचायत चारामा के प्रतीक्षा बस स्टैंड में कांकेर रोडवेज के संचालक के द्वारा बिना नगर पंचायत की अनुमति के अवैध रूप से दुकान पर कब्जा कर संचालित किया जा रहा था। नगर पंचायत द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस पार्टी को आगे आकर इस पर कार्यवाही करवानी पड़ी शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पंचायत को सूचना देकर नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित कांकेर रोडवेज बुकिंग ऑफिस पहुंचे, जहां अंदर प्रवेश करने पर एक ऑफिस संचालित देखा गया, जहां अंदर टेबल,कुर्सी दीवाल में कुछ फोटो , कुर्सियां गिलास और भारतीय जनता पार्टी के झंडे ,पंखा, कुछ रजिस्टर और डस्टबिन रखा हुआ था !
Waiting bus stand ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर राम कश्यप के द्वारा कैमरे के सामने डस्टबिन को खोला गया तो उस डस्टबिन में शराब , बियर सिगरेट की एवं अन्य नशीले पदार्थों की कई बोतलें पाई गई, उक्त सभी कार्यवाही नगर पंचायत के कर्मचारियों के आंखों के सामने किया गया, इसके बाद नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा उक्त पूरे दुकान को सील किया गया और एक पंचनामा तैयार किया गया !
वही जानकारी में पता चला कि उक्त दुकान कांकेर के रोडवेज के नाम से नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन के साले गोपाल साहू जो की भाजयुमो महामंत्री भी है, जिनके द्वारा लगभग 2 साल पहले से उक्त दुकान को बिना नगर पंचायत की अनुमति या जानकारी के बिना नगर पंचायत को कोई शुल्क दिए संचालित किया जा रहा था, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि नगर पंचायत के कर्मचारियों को यह पता नहीं था कि यहां पर दुकान संचालित है !
नगर पंचायत के कर्मचारियों ने जानकारी में बताया कि नगर पंचायत में इस दुकान के संचालन के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन या अनुमति नहीं ली गई है, दुकान अवैध रूप से चलाई जा रही थी, और किसी भी प्रकार का शुल्क नगर पंचायत में इस दुकान का जमा नहीं हुआ है और यह पूरी तरह से अवैध है।
इस संबंध में नगर पंचायत सीएमओ ओपी शर्मा से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि यह दुकान लगभग डेढ़ साल से संचालित हो रही थी जिसे किसी गोपाल साहू नाम के युवक के द्वारा संचालित किया जा रहा था और उक्त व्यक्ति को चाबी किसने दी, यह जांच का विषय है।
उक्त व्यक्ति के द्वारा नगर पंचायत में कोई अनुमति नहीं ली गई है, और ना ही नगर पंचायत को इतने सालों से कोई किराया दिया गया है, ऐसे में यह नियम विरुद्ध है इसलिए नगर पंचायत के नियमानुसार उक्त व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी कर जब से दुकान संचालित है, तब से लेकर आज तक का शुल्क वसूला जाएगा ,शुल्क नहीं देने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, एवं नगर पंचायत के बिना अनुमति के दुकान संचालन करने पर कानूनी कार्रवाई जांच के बाद की जावेगी।