उमेश कुमार डहरिया
Supreme Court’s guidelines for operation of school buses 2 बस चालकों की आंखों में मिली समस्या
Supreme Court’s guidelines for operation of school buses कोरबा। स्कूल बसों का संचालन सुप्रीम कोर्ट के तय गाइड लाईन के अनुरूप किया जाना है, ऐसा नहीं किए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिले मे संचालित स्कुल बसों मे जिला परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की जांच की रही है , पीजी कॉलेज खेल मैदान में जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में स्कूल बसों की जांच की गई। जिसमें 5 बसों मे खामिया मिली,
जिस पर धारा 177 के तहत जुर्माने कि कार्रवाई कि गईं मौके पर चालकों का नेत्र परीक्षण भी कराया गया
बता दें, जांच के लिए 55 स्कूल बसें पहुंची हुई थी। सभी बसों में सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाइन के तहत फर्स्ट एड बाक्स, सेफ्टी टूल्स, चालक परिचालक के ड्रेस कोड , बसों में स्कूल के नाम और कान्टेक्ट नंबर सहित अन्य चीजों की जांच की गई। जिसमें दो वाहनों में स्कूल के नाम और नंबर लिखा नहीं पाया गया।
Supreme Court’s guidelines for operation of school buses जिन्हें स्कूल का नाम और कांन्टेक्ट नंबर लिखने निर्देश दिया गया। वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण में दो चालकों में आंखों की समस्या मिली। जिन्हें मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया