Shakti News : सास-ससुर के दोहरे हत्याकांड के आरोपी को 2 बार आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया
Shakti News : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के एजीपी. ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना हसौद में प्रार्थी ठाकुरराम टंडन ने सूचना दिया कि दिनाँक 28.3.022 को विजय कुमार आजाद एवं मंगली बाई की हत्या दिनेश खूंटे के द्वारा की गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना हसौद में मार्ग इंटीमेशन एवं देहाती मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया
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Shakti News : तथा जांच प्रारंभ किया गया दोनों शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया, ठाकुर राम के सूचना एवं गवाहों के बयान के आधार पर थाना हसौद मेंअपराध क्र.63/2022धारा 450 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया, आरोपी दिनेश खूंटे को अभिरक्षा में लेकर उसका बयान लिया गया
उसने बताया कि दिनांक 26.3. 2022 को मैं अपने दोस्त अमित एवं राघवेंद्र तीनों अपाचे मोटरसाइकिल में बैठकर ग्राम कैथा गए मोटरसाइकिल को तालाब के पास छोड़कर तीनों अपने ससुर विजय राम के घर गए मै एक चाकू रखा था मृतक विजयराम को अमित और राघवेंद्र पकड़ लिए मैं उसके गला को चाकू से रेत दिया मेरी सास मंगली
बाई बीच बचाव करने आई तो उसे भी अमित ने गैती से मारा मैं भी चाकू से उसका गला रेत दिया,उसी समय मेरी बेटी जमुना को राघवेंद्र मरने के लिए चाकू से गला को रेत रहा था तो मैं मना किया, आगे उसने यह भी बताया कि जिस चाकू से विजय और मंगली बाई का गला रेता था उसको तालाब के पास फेंका है आरोपी के उपरोक्त कथन के
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बाद धारदार चाकू एवं पहने शर्ट तथा मोबाइल को पुलिस द्वारा बरामद किया गया,मृतिका मंगलीबाई का फटा हुआ ब्लाउज एवं नाइटी को जप्त किया गया। संपूर्ण जांच के बाद उप निरीक्षक योगेश पटेल द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के समक्ष चालान पेश किया गया। उपार्पन के बाद यह मामला अपर सत्र न्यायालय शक्ति में चला ।छ.
ग.शासन की ओर से कुल 17 गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनका गवाही लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी निर्दोष है उसे इस केस में झूठा फसाया गया है, गवाहों ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है घटना ग्राम कैथा की है तथा आरोपी ग्राम मुक्ताराजा का रहने वाला है इसलिए उसे बरी किए जाने का निवेदन किया गया।
शासन की ओर से बताया गया कि आरोपी ने ही अपने सास ससुर की अपनी साथियों के साथ मिलकर चाकू से गला रेत कर हत्या किया है केस को पूरी तरह सबूत किया गया है इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. ममता
भोजवानी ने दिनांक 20-10-2023 को फैसला सुनाते हुए आरोपी दिनेश खूंटे को धारा 450/ 34 भादवि. के अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपए 5000 के अर्थ दंड धारा 302/34 भादवी. (दो बार) के अपराध के लिए आजीवन कारावास (दो बार) एवं रुपए 5000 (दो बार )के अर्थदंड से तथा धारा 201/
34 भादवी. के अपराध के लिए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपए 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। प्रकरण के अन्य सहआरोपी राघवेंद्र एवं अमित फरार हैं इसलिए जप्त सुदा संपत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, छ.ग.शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।