Rape of minor शादी का झांसा देकर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Rape of minor

Rape of minor शादी का झांसा देकर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Rape of minor सक्ती। थाना सारागांव आरोपी के कब्जे से नाबालिक अपहृता को किया गया बरामद आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 177/22 धारा 363, 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध आरोपी अविनाश चॉवला उम्र 21 वर्ष निवासी दर्राभाठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को आज न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

Rape of minor  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सारागांव क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 28.10.22 के करीबन 12ः00 बजेे घर से स्कूल जाने के लिये निकली थी जो स्कूल से वापस घर नहीं आई।

Rape of minor पीड़ित की नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना सारागांव में दिनांक 29.10.22 को गुम इंसान क्र 32/2022 एवं अपराध क्र 177/2022 धारा 363 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है !

Rape of minor प्रकरण नाबालिक बालिका के अपराध से संबंधित होने एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये अपहृता को अविनाश चॉवला द्वारा भगाकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर सारागांप पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर अपहृता को अविनाश चॉवला के कब्जे से दिनांक 12.11.22 को बरामद किया गया।

Rape of minor  अपहृता का कथन लेने पर उसके द्वारा बताई गई कि दिनांक 28.10.22 को स्कूल जा रही थी उसी समय ग्राम दर्राभाठा निवासी अविनाश चॉवला आया और मै तुमसे शादी करना चाहता हूॅ कहते हुये जबरदस्ती अपने साथ ले गया और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई।

आरोपी अविनाश चॉवला उम्र 21 वर्ष निवासी दर्राभाठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को दिनांक 12.11.22 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं अपहृता को बरामद करने में उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, सउनि श्याम कुमार राठौर, म. प्रधान आरक्षक पुष्पलता साहू , आर. अश्वनी राठौर,कैलाश चंद्रा एवं रामकुमार कंवर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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