Ranchi Civil Court पत्नी का बार-बार रेप करने के आरोपी पर नहीं चलेगा केस, कोर्ट ने स्वीकार किया डिस्चार्ज पिटीशन
Ranchi Civil Court रांची। रांची की सिविल कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का बार-बार रेप करने के आरोपों से मुक्त कर दिया है। महिला ने डोरंडा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ बार-बार उससे जबरन यौन संबंध बनाया। इससे वह शारीरिक और मानसिक तौर पर आहत हुई है।
Ranchi Civil Court केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 417 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। आरोपी ने इसके बाद रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। इस पर सुनवाई और विभिन्न पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब आरोपी के खिलाफ किसी तरह का ट्रायल नहीं चलेगा।