CG News: modified silencers की तेज आवाज से लोग परेशान

कार्यवाही करने की मांग

दिलीप गुप्ता 
सरायपाली।

  नगर में इन दिनों पुलिस कार्यवाही की चिंता किये बगैर भारी तादात में नवयुवकों द्वारा अपने बुलेट व मोटरसाइकिलों में मोडिफाइड सायलेंसर लगा कर तेज व डरावनी आवाज के साथ नगर में तेज गति से गाडिय़ां चलाई जा रही है। गौरवपथ में बहुत ही तेज , डरावनी व पटाखे जैसे आवाज से चलने वाहनों के लगातार गुजरने से राहगीर डर व चमक रहें हैं तो वही दुकानदार भी इन आवाजो से काफी परेशान हैं। डरावनी व फटाखे जैसी आवाजो से नगरवासीयों, राहगीरों व बच्चों में डर पैदा हो गया है। ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अब ठोस कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इन वाहन व वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सूचना पुलिस को दी गई है। आज की जनधारा में कई बार समाचारों का प्रकाशन कर नागरिकों को हो रही परेशानियों को लेकर अवगत कराया गया है किंतु कार्यवाही के अभाव में अभी तक इस पर रोक नहीं लग सकी है।

पूर्व टीआई अमित शुक्ला द्वारा मॉर्च महीने में कुछ गाडिय़ों पर कार्यवाही कर 3300 रुपये का जुर्माना लगाया गया था साथ ही कुछ वाहनों से मोडिफाइड सायलेंसर भी निकलवाकर उन्हें चेतावनी दी गई थी किंतु काफी दिनों बाद कोई कार्यवाही नहीं होने से ऐसे वाहनों की तादाद पहले से अधिक हो गई है। ऐसे मोटरसाइकिल चालको के खिलाफ कई बार पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही किये जाने का निर्देश भी दिए गए हैं। नगर में शांति बनी रहे इसके लिए ऐसे सायलेंसरयुक्त के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दृष्टिकोण से जिले के वाहन पार्टस विक्रेता एवं मैकेनिकों को अवगत कराया गया था कि किसी भी प्रकार मोडिफाइड साइलेंसरों को न रखने व बेचने की समझाईश दी गई थी। मैकेनिकों व दुकानदारों को समझाइश दी गई थी कि कम्पनी द्वारा निर्धारित सायलेंसरो की ही बिक्री करें व गाडिय़ों में लगाएं । इस निर्देशो का पालन नही करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
ज्ञात हो कि मोटसाइकिलों में सायलेसर के उपयेोग के दिशा निर्देश भी हैं जिनका पालन वाहन चालकों, पार्टस विक्रेताओं व मैकेनिकों को भी करना है। जांच के दौरान यदि अनाधिकृत रूप से ऐसे सायलेंसरो को पकड़ा गया तो तीनों पर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में नगर के विभिन्न अधिवकाओं के.बी.खान , संतोष ठाकुर, जे.बी.प्रधान , शिवशंकर प्रधान व राजेन्द्र दास का कहना है कि मोटरयान नियमावली के नियम 120 के अनुरुप मोटरसाइकिलों में कंपनी फिटेड सायलेंसरो को निकालकर मोजड स्लेसर या रेट्रो सायलेंसरो का उपयोग किया जा रहा है तो धारा 188 की। धारा 52 कर यह उल्लंघन किया जाना माना जाता है। धारा 190(2) के तहत निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने बाले गाडिय़ों के मालिकों पर 15 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है किंतु आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस व ट्रैफिक विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर बहुत ही कम ध्यान व कार्यवाही किये जाने से लोग बेखौफ होकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

बीएमओ डॉ. एचएल जांगड़े ने बताया कि ऐसे मॉडिफाइड सायलेंसरों के उपयोग से इससे निकलने वाली तेज व असहनीय आवाजे बुजुर्गों , दिल की बीमारी, कमजोर दिल वालो व खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक आवाजों से हार्ट अटैक व अन्य तरह की दुष्प्रभाव इन लोगों पर अधिक होता है। ऐसी आवानों से बचना अधिक जरूरी होता है।

नगर के सुशील जैन (अध्यक्ष व्यापारी महासंघ) प्रखर अग्रवाल (संस्थापक संगम सेवा समिति ) नीरज अग्रवाल (अध्यक्ष किराना व्यापारी संघ), मुकेश अग्रवाल (सचिव सतीसगढ़ एग्रो एसोसिएशन), संजय आवाल (समाज सेवी), सेवा शंकर अग्रवाल (सचिव चेम्बर आफ कामर्स ) , मदन अग्रवाल ( कैट अध्यक्ष ) प्रदीप जैन , मनोज जैन (जैन समाज प्रमुख ) ने इसे गंभीर मामला बताते हुने स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग से मांग करते हुए कहा है कि लोगो के जान माल व बेहतर स्थास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसे उपकरणों व वाहन चालकों पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। नगर में ऐसे मोडिफाइड सायलेंसर युक्त बुलेट व मोटरसाइकिलों की बढ़ती संख्या की जानकारी एसडीओपी ललित मेहर को भी दी गई है।