राजकुमार मल
Online कीमत थी, वजन गायब, एक लाख 5 हजार का जुर्माना
Online बलौदा बाजार-ऑनलाईन और ई- कॉमर्स कंपनियों की चालाकी पर नाप-तौल विभाग की नजर लग चुकी है। इसलिए ना केवल सतर्कता जरूरी होगी बल्कि नियमानुसार कारोबार भी करना होगा क्योंकि प्रदेश में पहली बार ऐसी तीन कंपनियों पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना लगाया गया हैं।
Online भ्रामक विज्ञापन पर प्रदेश में पहली कार्रवाई
Online बाजार से कीमत का कम होना। इस वजह से ऑनलाइन प्लेटफार्म और ई-कॉमर्स कंपनियों का कारोबार गांव-देहातों तक फैल चुका है। तेजी से विस्तार लेते इस कारोबार की गैरवाजिब हरकतों पर जब निगरानी शुरु की गई, तब यह देखकर हैरान हो जाना पड़ा कि पैकिंग में कीमत तो अंकित थी लेकिन नियमानुसार जरुरी वजन की मात्रा अंकित नहीं थी। इसलिए विभाग ने विधिसम्मत कार्रवाई की है।
पकड़ी गई यह कंपनियां
फार्माइजी हेल्थ केयर मुंबई। यह कंपनी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से दवाईयां बेचती हैं। हेयर ऑयल और शैंपू बनाने वाली मुंबई की कंपनी वासमोल। स्वंभान कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। नई दिल्ली की यह कंपनी रेज कॉफी नाम से कॉफी पाउडर का विक्रय कर रही है।
मिली यह गलती
नाप-तौल विभाग ने जब सूक्ष्मता के साथ जांच की, तब यह पाया कि पैकिंग में कीमत तो अंकित थी लेकिन वजन की मात्रा अंकित नहीं किया गया था। इसे गंभीर गलती मानते हुए, भ्रामक विज्ञापन के लिए दोषी पाया गया है।
लगाया जुर्माना
फार्माइजी हेल्थ केयर मुंबई पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वासमोल कंपनी पर 30 हजार और स्वंभान कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है। इसके अलावा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत मामला भी पंजीबद्ध किया गया है।
शुद्ध वजन अंकित करना जरुरी
किसी डिब्बा बंद वस्तु के विज्ञापन में अगर वस्तु की कीमत अंकित है तो उसकी शुद्ध वजन की घोषणा करना अनिवार्य है। जिन 3 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके उत्पादन में इस जरूरी नियम की अवहेलना का होना मिला है। भ्रामक विज्ञापन के लिए दोषी पाए जाने पर अर्थ दंड लगाया गया है।
– दामोदर वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान केंद्र, बलोदा बाजार