New Delhi Breaking : अफजल अंसारी की संसद की सदस्यता समाप्त

New Delhi Breaking :

New Delhi Breaking : अफजल अंसारी की संसद की सदस्यता समाप्त

New Delhi Breaking नयी दिल्ली  !  उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित अफजल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

Rajim Maghi Punni Fair : राजिम माघी पुन्नी मेला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक गिरीश शर्मा का प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मान
लोकसभा सचिवालय द्वारा आज इस आशय की अधिसूचना जारी की गयी। अधिसूचना के अनुसार गाजीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के अंतर्गत दंडित किये जाने के बाद श्री अफजल अंसारी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई सहपठित जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अनुरूप उनकी सजा सुनाये जाने की तिथि 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाता है।


वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में अफजल अंसारी, उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत चार साल के कारावास की सजा सुनायी गयी है।


उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत किसी भी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दो साल से ज्‍यादा की सजा मिलने पर उनके सदन की सदस्‍यता चली जाती है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाये जाने पर उनकी भी संसद सदस्यता चली गयी थी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU