(National Lok Adalat) नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हुई मीटिंग
(National Lok Adalat) सरगुजा ! नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर द्वारा एक मीटिंग रखी गई जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर अमित जिन्दल ने कहा कि नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हम सभी को मिल जुल कर कार्य करना होगा।
(National Lok Adalat) जिन्दल ने बताया कि माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के निर्णय अषोक पंच भाई बनाम एस.बी.आई. में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि यदि लोक अदालत की पीठ संतुष्ट हो तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय दामोदर एस. प्रभु बनाम सययद बाबा लाल के अनुसार राजीनामा पर लगने वाली कोर्ट को वेव किया जा सकता है।
अतः आप सभी लोक अदालत की पीठ से इस न्यायदृष्टांत के अनुसार लोक अदालत के दिन धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों में राजीनामा कर कास्ट से उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकते है।
(National Lok Adalat) जिन्दल ने यह भी बताया कि पूर्व स्थिति में प्री लिटिगेषन के स्तर पर ही प्रकरण का राजीनामा होने से उभय पक्ष को अधिवक्ता की फीस की बचत होती है तथा विचारण का सामना करने से बच सकते है।
जिन्दल ने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुरेष गणपति बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण भी राजीनामा योग्य है। श्री जिन्दल ने अधिवक्ताओ से बताया कि बिना अभियुक्त की उपस्थिति में भी राजीनामा योग्य मामलो में राजीनामा हो सकता है।