MP NEWS : शहर के इन बाजारों में रहेगा अतिशबाजी पर रोक, धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी

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MP NEWS : शहर के इन बाजारों में रहेगा अतिशबाजी पर रोक, धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी

MP NEWS : इंदौर/. असामाजिक और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए 22 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक शहर के एमटी क्लॉथ मार्केट और आसपास के क्षेत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है.

MP NEWS : शहर के इन बाजारों में रहेगा अतिशबाजी पर रोक, धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी
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MP NEWS :यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने धारा-144 के तहत जारी किया है. आदेश के अनुसार एमटी क्लॉथ मार्केट और शीतलमाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह के पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे और न ही किसी प्रकार की आतिशबाजी की अनुमति होगी.

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इसी प्रकार बडे सर्राफा और छोटे सर्राफा मुख्य मार्ग पर न तो आतिशबाजी की जाएगी और न ही किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा पटाखे फोड़े जाएंगे।

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खजूरी बाजार (किताब बाजार), कपड़ा बाजार, मालवा मिल चौक, पत्नीपुरा चौक, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक बाजार) आदि में पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा.

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