उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत मिली है। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी द्वारा दायर किए गए छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दी है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दकी और उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आलिया ने आरोप लगाया था कि साल 2012 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई मिनाजुद्दीन सिद्दकी ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी।
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अदालत ने इस मामले की समीक्षा की और पुलिस की चिट्ठी को स्वीकार करते हुए मामले को क्लोजर रिपोर्ट के तौर पर खारिज कर दिया। इस निर्णय से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत मिली है, और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उठाए गए आरोपों को खत्म कर दिया गया है।
इस मामले के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय ने सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करता है और लोगों में न्याय के प्रति आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
इस घटना ने भी बताया कि किसी भी व्यक्ति को आरोपित करने से पहले सभी प्रमाणों की जांच की जानी चाहिए और किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक निर्णय इस तत्व को प्रमोट करता है और विश्वास को मजबूत करता है कि न्याय सिर्फ सत्य और विचार के आधार पर होता है।