law internship students : विधि इंटर्नशिप छात्रो को दी गई विधिक जानकारी !

law internship students :

हिंगोरा सिंह

law internship students : विधि इंटर्नशिप छात्रो को दी गई विधिक जानकारी !

 

 

law internship students : अंबिकापुर !  विधि इंटरसिप छात्रो को न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि मिश्रा ने न्याय सदन में विधिक जानकारी देते हुए कहा कि आज अनेक लोग वाहन चालन करते है वाहन चालन के समय हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि दो पहिया वाहन को चलाने पर स्वंय और पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट जरूर पहने ऐसा न करने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत एक हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है, इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न ले चले ऐसा करने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 194-सी के तहत एक हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मोटर यान अधिनियम की धारा 194-बी के तहत चार पहिया वाहन पर चालक और चालक के बगल में बैठने वाले व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट न पहनने पर या बच्चे को बैठाने पर उसकी सुरक्षा के लिए विशेष बेल्ट न लगाने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। श्रीमति रश्मि मिश्रा ने यह भी बताया कि बिना बीमा के वाहन चलाने और चलवाने वाले व्यक्ति पर मोटर यान अधिनियम की धारा 196 के तहत तीन माह तक के कारावास या दो हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

law internship students : न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी जेनिफर लकड़ा ने उक्त अवसर पर बताया कि वर्तमान में महिला संबंधित अपराधो को कम करने के लिए अनेक प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे अपराधों में पीडिता का नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाता इसलिए ऐसे अपराधो को कभी इग्नोर न करें बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें।

 

कोई पुरूष यदि किसी महिला से अश्लील प्रकृति की बात करता है तो वह धारा 354-ए के तहत दण्डनीय होगा, यदि कोई महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह धारा 354 के तहत दण्डनीय होगा। इसी प्रकार यदि कोई पुरूष किसी महिला का पीछा करता है तो वह धारा 354 – घ के तहत दण्डनीय होगा । न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी जेनिफर लकड़ा ने बताया कि ऐसे मामलो में पीडिता का कथन धारा 164 सी.आर.पी.सी. के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। उक्त कथन बंद कमरे में लिया जाता है। उस दौरान भी पीडिता अपनी बात को आराम से बता सकती है।

 

विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल ने विधि इंटरसिप छात्रों को परिवार न्यायालय में भ्रमण कराया जहां पीठासीन अधिकारी श्रीमति धनेश्वरी सिद्वार ने भी छात्रो को अनेक उपयोगी जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल ने छात्रो का पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ  अशोक दुबे, महिला थाना प्रभारी श्रीमति दुर्गश्वरी चौबे से भी परिचय कराया। पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री अशोक दुबे, महिला थाना प्रभारी दुर्गश्वरी चौबे को अपने बीच पाकर छात्र बहुत खुश हुए।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU