korea latest news वन परिक्षेत्र के तीन जनसूचना अधिकारी पर लगा पच्चीस पच्चीस हजार का जुर्माना
korea latest news korea latest newsकोरिया। जनसूचना अधिकारी के अड़ियल रवैये पर भारी पड़ा राज्य सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी नही दिए जाने के कारण मनेंद्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत तीन वन परिक्षेत्राधिकारी जन सूचना अधिकारी को पच्चीस पच्चीस हजार का जुर्माना लगा है।
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण सुनवाई में वन मंडल मनेंद्रगढ़ के वन परिक्षेत्राधिकारी बहरासी इंद्रभान पटेल एवं पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी शंखमुनी पांडे व पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी कुंवारपुर रामसागर गुप्ता को विभिन्न मामलों पर तीनों परिक्षेत्राधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दे ये तीनो डिप्टी रेंजर होते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी बन बैठे थे प्रभारी रेंजर। आवेदक अशोक श्रीवास्तव ने साल 2020 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तीनो वन परिक्षेत्र में आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा अड़ियल रवैया अपनाते हुए आवेदक को जानकारी नही दी गई।
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प्रथम अपील कर प्रकरण की सुनवाई से असंतुष्ठ हो कर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की इस कड़ी में राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाह पाया प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी के इस कृत्य के लिए उन पर 25 – 25 हजार का जुर्माना लगाया है।