korba news today : किसी भी महिला या व्यक्ति को टोनही या टोनहा कहना गम्भीर अपराध

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उमेश कुमार डहरिया

korba news today विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

korba news today कोरबा  !   डी.एल. कटकवार, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जानकारी के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के प्रयोजनार्थ  विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन मार्डन काॅलेज परिसर कोरबा में दिनांक 27.05.2023 को किया गया।
इस अवसर पर न्यायाधीश  रिचा यादव, व्यवहार न्यायाधीश कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में छ0ग0 टोनही प्रताड़ना अधिनियम के विस्तृत जानकारी देते हुये कहा गया कि किसी भी पुरूष एवं महिला को टोनही कहने से उस महिला एवं पुरूष की जिन्दगी खराब हो जाती है, उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता, उनके बच्चे की शादी विवाह में भी परेशानी आती है।
छ.ग. राज्य में ऐसी स्थिति को देखते हुये राज्य शासन ने सन् 2005 में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कानून लाया है , किसी भी व्यक्ति या महिला को टोनही या टोहना कहना एक गंभीर अपराध है,ऐसे कहने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है।
  महिलाओं के अधिकार एवं सरंक्षण, कानून क्या होता है हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है, न्यायलयीन प्रक्रिया क्या होती है इसके अतिरिक्त साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, अधिनियम 498 एवं 376 विषय के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरूआत मार्डन कालेज के निदेशक  योगेंद्र प्रताप सिंह एवं फैकल्टी  सैफुल आजम अल्तारी द्वारा पुष्प गुच्छ प्रस्तुत किया गया। उक्त अवसर पर अधिवक्तागण पी.एल.व्ही. श्री अहमद खान एवं कालेज के शिक्षणगण उपस्थित थे।
उक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स अहमद खान के द्वारा विधिक जानकारी युक्त पाम्पलेट का वितरण किया गया।

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