kasdol news today : व्याख्याता नहीं बन सकते विकासखंड शिक्षा अधिकारी

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भुवनेश्वर प्रसाद साहू

 

kasdol news today जोड़-तोड़ और जुगाड़ में माहिर बीईओ, कोर्ट के निर्णय के बाद हटाए गए कसडोल विकासखंड शिक्षा अधिकारी राधेलाल जायसवाल

क्योंकि कमाई है भरपूर इस पद में

 

kasdol news today कसडोल !  बलौदाबाजार जिला कसडोल विकास खंड के जोड़ तोड़ और जुगाड़ से कसडोल के प्रभारी बीईओ बने व्याख्याता राधेलाल जायसवाल को ABEO के द्वारा दायर याचिका में पारित निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा हटाया गया।
राज्य शासन ने निम्न आदेश जारी किया है !

( 1 ) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/07/2023 क्रमांक एफ 2-92/2022/20-दो विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2022 सरल क्रमांक 56 में अंकित राधेलाल जायसवाल, व्याख्याता मि.मा.शा.क.उ.मा.वि. कसडोल वि.सं. कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का प्रभारी विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल जिला बलौदाबाजार के पद पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया था।

( 2 ) उक्त आदेश के विरूद्ध रमाकांत देवागंन सहायक विकासखण्ड अधिकारी कसडोल. वि.खं. कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा दिनांक 18.10.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक 29 एवं 32 उल्लंघन होने एवं अन्य प्रकरणों का उल्लेख करते हुए उनके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ करने का अनुरोध किया गया।

 

( 3 ) उक्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं होने के कारण रमाकांत देवगन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष याचिका डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 8244/ 2022 किया गया। उक्त याचिका में न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2022 को आदेश पारित करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिया गया :-

नतीजतन, यह रिट याचिका स्थानांतरण नीति, 2022 के तहत गठित समिति को निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक पी-9) पर जल्द से जल्द विचार करे और निर्णय ले ! अधिमानतः याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह की बाहरी सीमा के भीतर, स्थानांतरण नीति 2022 के खंड 2.9 के साथ-साथ दिनांक 16.5.2012, 7.2.2013 एवं 14.7.2014. को राज्य सरकार द्वारा जारी किए परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए।

( 4 ) उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नियम 29 स्थानांतरण नीति का सर्कुलर दिनांक 16.5.2012. 7.2.2013 & 14.7.2014 के आधार पर निर्णय किया जाना है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा नियम 2019 के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राचायों को पदोन्नत किया जा सकता है ! राधेलाल जायसवाल व्याख्याता मिमाशा के उमावि कसडोल विकास खंड बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर कार्यरत है।
इससे यह स्पष्ट है कि राधेलाल जायसवाल विकासखंड शिक्षा अधिकारी पद हेतु आवश्यक अर्हता नहीं रखते हैं।

( 5 ) अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा रमाकांत देवांगन, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदाबाजार भाटापारा का अभ्यावेदन स्वीकार कर उन्हें यथावत रखते हुए राधेलाल जायसवाल, व्याख्याता.मि.मा.शा.क.उ.मा.वि कसडोल वि.ख. कसडोल , जिला बलौदाबाजार भाटापारा का प्रभारी विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल जिला बलौदाबाजार के पद पर प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा के कार्यालय में पदस्थ किया जाता है।

इनकी शाला संबंधी पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किया जायेगा ।

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