Hit and run cases : हिट एंड रन मामले के विरोध में ड्राइवरों ने निकाली रैली

Hit and run cases :

Hit and run cases हिट एंड रन के मामले के तहत  वाहन  चालकों पर हो सकता है 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना

 

 

Hit and run cases राजनांदगांव !  हिट एंड रन के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने नया कानून लाया है नए कानून के मुताबिक कोई भी वाहन चालक अगर किसी को ठोकर मार कर घटनास्थल से भाग जाता है तो वाहन चालक के ऊपर बड़ा केस दर्ज किया जाएगा।
भागने वाले वाहन चालक के ऊपर नए कानून के मुताबिक वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

Hit and run cases इस मामले को लेकर चालक संघ रैलियां निकाल रहा है और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाए और देश के सभी चालक संघ 3 तारीख से जंतर मंतर दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी में है ट्रैकों के पहिए कई जगह रुक गए हैं तो कई जगह रुकने वाले हैं जिसके बाद सबसे ज्यादा लंबी लाइन पेट्रोल पंप में दिखाई दी ।

पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म ना हो जाए और आने वाले समय में किल्लत के डर से आम लोगों ने 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर और टंकी फुल करना चालू कर दिया है। भारी मात्रा में कर की लाइन भी पेट्रोल पंप में दिखाई दे रही हैं

मोटरसाइकिल चालक ऋषि पाटिल ने बताया कि मुझे सुबह पता चला कि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल है।
पेट्रोल की कमी होने वाली है। हड़ताल की बात सुनकर मैं तुरंत पेट्रोल भरवाने सुबह से पहुंचा हूं और 15 मिनट से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने की लाइन में खड़ा हूं

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Hit and run cases पुलिस पेट्रोल पंप के मैनेजर नरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया की शाम 5:00 बजे तक का पेट्रोल बचा है। खबर ऐसी आ रही है कि डिपो में पेट्रोल तो है लेकिन जो ट्रक के पेट्रोल पंप तक पेट्रोल पहुंचती है उनको रोका जा रहा है।

 

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