forgery 14 लाख से भी ऊपर की राशि सरपंच सचिव से वसूली होगी
forgery सिमगा/बलौदाबाजार । बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड में बीते दिवस अनुविभागीय अधिकारी के कोट में बैकोनी सरपंच के विरुद्ध प्रकरण चल रहा था जिसमें विवेचना एवं गहन अध्ययन के आधार पर अनावेदक गोपाल यदु सरपंच ग्राम पंचायत बैकोनी जनपद पंचायत सिमगा के द्वारा बिना प्रस्ताव एवं डीएससी के पंचायत मत की राशि को मनमानी तौर पर आहरण एवं व्यय करना तथा प्रकरण में संलग्न बिल वाउचर में किस्मत की राशि को किस कार्य में व्यय किया जाता है स्पष्ट अंकित नहीं होने से भुगतान मान्य प्रतीत नहीं हुआ!
समान क्रय हेतु बिना निविदा एवं पंचायत प्रस्ताव के स्वेच्छा से चयनित फार्म से सामान क्रय किया जाना ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 का स्पष्ट उल्लंघन है इस अवस्था में सरपंच गोपाल यदु का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा का घोतक है जिसके फल स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा हटाए जाने का आदेश पारित हुआ तथा निलंबन काल में 1,64,000 रुपए अवैधानिक तौर पर आहरण एवं व्यय किए जाने तथा 14 वित्त की राशि 4,31,201 रुपए एवं 15 वित्त की राशि 8,0 6,465 कुल राशि 14,01,666 रुपए अवैधानिक रूप से बिना पंचायत प्रस्ताव के डीएससी के माध्यम से आहरीत/ व्यय किए जाने के फलस्वरूप सरपंच एवं सचिव से वसूली के लिए आदेश हुआ जो पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली किए जाने का आदेश पारित हुआ।