Delhi High Court केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

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Delhi High Court आप नेताओं ने  अवैध कमाई के लिए ‘साजिश’ रची थी : ईडी

 

Delhi High Court नयी दिल्ली !  दिल्ली उच्च न्यायालय कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा।


न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ श्री केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार दोपहर ढाई बजे आपना फैसला सुनाएगी।
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद तीन अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


Delhi High Court  केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह (उनकी गिरफ्तारी) लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का ‘उल्लंघन’ है।


श्री केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक अप्रैल को विशेष अदालत ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।


Delhi High Court ईडी ने श्री केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति 2021-2022 (विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) के माध्यम से गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाला साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है‌।


केंंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का मामला दर्ज किया था।


ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया, सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अवैध कमाई के लिए ‘साजिश’ रची थी।

 

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गौरतलब है कि इस मामले में आप सांसद श्री सिंह को उच्चतम न्यायालय ने दो अप्रैल को राहत दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत की अनुमति दी थी और संबंधित विशेष अदालत को जमानत की शर्ते तय करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बावेजा की विशेष अदालत ने तीन अप्रैल को सशर्त तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद वह गुरुवार रात में ही रिहा कर दिए गए थे।

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