Collectorate कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने रैली/जुलूस/धरना हेतु जारी किया आदेश
Collectorate सक्ती। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सक्ती नुपूर राशि पन्ना द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय परिसर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सक्ती में आमजनता के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा कानून व्यवस्था को देखते हुए इन कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली/ जुलूस/धरना/विरोध प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 01 दिसम्बर 2022 से प्रभावशील हो गई है।
Collectorate आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रैली/जुलूस/धरना/विरोध एवं प्रदर्शनकारियों मे से 5 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में तय समय पर कलेक्ट्रेट में उपलब्ध मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकेंगे। इसके साथ ही धरना एवं प्रदर्शन हेतु कलेक्टोरेट परिसर के समीप नेशनल हाईवे एवं रेलवे ट्रैक के मध्य स्थित रिक्त स्थल पर स्थान निर्धारण किया गया है।
Collectorate उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधियों इन क्षेत्रों में की जाती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 26 (3) एवं 4 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।