Collector and District Election Officer : निर्वाचन कार्य में लापरवाही प्राचार्य निलंबित, चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

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Collector and District Election Officer : निर्वाचन कार्य में लापरवाही प्राचार्य निलंबित, चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

 

Collector and District Election Officer अंबिकापुर।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  कुंदन कुमार ने मंगलवार को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के विभिन्न मतदान केन्द्रों में एएमएफ सुविधा के संबंध में निरीक्षण किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के आकास्मिक निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों में एएमएफ सुविधा से संबंधित कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार सिंह से विद्यालय में स्थापित मतदान केन्द्रों में एएमएफ सुविधा की व्यवस्था के संबंध में पूछ-ताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

Collector and District Election Officer भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन किए जाने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-13 गग / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत नियमों एवं छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया। विधानसभा निर्वाचन की आवश्यक तैयारी एवं मतदान केन्द्रों में एएमएफ सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उक्त का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सरगुजा के कार्यालय में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी-

 

Collector and District Election Officer : निर्वाचन कार्य में लापरवाही प्राचार्य निलंबित, चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

Collector and District Election Officer मतदान केंद्रों में एएमएफ सुविधा में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे, सर्व शिक्षा अभियान के जिला मिशन समन्वयक रवि तिवारी, अम्बिकापुर के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गोपाल कृष्ण दुबे और बीआरसी संजीव कुमार भारती को नोटिस जारी किया गया है तथा 24 घण्टे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब अप्राप्त होने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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