Chief Minister Girl Marriage Scheme मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह 2 मार्च को राजिम में दांपत्य सूत्र में बंधेंगे 180 जोड़े
Chief Minister Girl Marriage Scheme महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होंगी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
Chief Minister Girl Marriage Scheme श्री राजीव लोचन मंदिर प्रांगण में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा सामुहिक विवाह कार्यक्रम
Chief Minister Girl Marriage Scheme रायपुर ! मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह के लिए 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन शनिवार 02 मार्च को किया जाएगा। इसमें जिले के 180 जोड़े दांपत्य जीवन में बंधेंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से श्री राजीव लोचन मंदिर परिसर राजिम में किया जायेगा। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल करेंगे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू एवं राजिम क्षेत्र के विधायक श्री रोहित साहू शामिल होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकगण शामिल होकर नवदंपत्तियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
Chief Minister Girl Marriage Scheme जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अशोक पाण्डेय ने बताया कि अभी तक 180 जोड़ो का पंजीयन किया गया है। इस योजना से गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को लाभ दिलाया जाना है।