Chhattisgarh : महिला के बैंक खाते में युवक अपना मोबाइल नंबर लिंक कराकर किया ₹4.80 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार….

Chhattisgarh : महिला के बैंक खाते में युवक अपना मोबाइल नंबर लिंक कराकर किया ₹4.80 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार….

Chhattisgarh : महिला के बैंक खाते में युवक अपना मोबाइल नंबर लिंक कराकर किया ₹4.80 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार….

अनिता गर्ग
Chhattisgarh : घरघोड़ा / जिला रायगढ़ घरघोड़ा क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला आए दिन बढ़ता ही जा रहा है जैसे ही जमीन दलालों को पता चलता है कि फला व्यक्ति का भूमि कंपनिद्वारा अर्जन हुआ है उनकी गिद्ध की नजर उनके अकाउंट पर पड़ जाती है और पता लगा उनके खातों से ऑनलाइन ठगी कर पैसा अहरण करने का सिलसिला लगातार

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Chhattisgarh : जारी है। 420 का हौसला बुलंद ऐसे ही कुछ दिन पूर्व धर्मजयगढ़ थाने में बरोद निवासी राम कुमार झरिया नामक व्यक्ति का एक मामला भी सामने आया था । और अभी इस प्रकार ठगी का सिलसिला लगातार जारी है।दिनांक 17.02.2023 को घरघोड़ा पुलिस द्वारा महिला से ऑनलाइन 4,80,000 रूपये की ठगी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 15.02.2023 को ग्राम कुर्मीभौना में रहने वाली श्रीमति चमेली मांझी पति कार्तिकराम मांझी उम्र 50 वर्ष थाना घरघोड़ा आकर एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मार्च/2022 में अपनी भूमि को कमलेश्वर सिदार निवासी बजरमुडा तमनार को बिक्री की थी, भूमि बिक्री रकम

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13,00,000 रू. का चेक मिला था जिसे दिनांक 07.03.2022 को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा घरघोड़ा खाता में जमा की थी। खाता खुलवाते और चेक को जमा करते समय शगुन मांझी निवासी बरौद भी बैंक में था । दिनांक 25.05.2022 को जब अपने बैंक खाते का रकम बैंक में चेक कराई तो खाता में 90 रूपये ही था

। खाता से कुल 4,80,000 रूपये ऑनलाईन आहरण बताया गया । तब पता चला कि शगुन मांझी निवासी बरौद अपना मोबाइल नंबर बगैर जानकारी महिला के बैंक खाता में लिंक कराया है। तब शगुन मांझी के पास जाकर पूछताछ किये तो ऑनलाइन रूपये आहरण कर करना कबूल किया और 1 लाख रूपये लौटाकर बाकी रकम को

वापस करने का समय मांगा । दिनांक 05.07.2022 को ई-स्टाम्प में इकरारनामा में भी है । लगभग छः माह बीत जाने के बाद भी कई किस्तों में सिर्फ 2,90,000 रूपये ही दिया और शेष रकम 190000रू. को मांग करने पर मोबाइल नहीं रिसीव करता है और झूठे प्रकरण में जेल भेजवा देने की धमकी देता है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर

दिनांक 15.02.2023 को अपराध क्रमांक 50/2023 धारा 420 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी सगुन मांझी द्वारा पीड़िता को धोखे में रखकर बिना जानकारी के धोखाधडीपूर्वक खाते में अपना मोबाईल नंबर को लिंक कराकर ऑनलाईन कुल 4,80,000 रू.

का आहरण कर गबन करना पाये जाने पर आरोपी शगुन मांझी को पता तलाश किया गया जो फश्रार था । थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस आरोपी की पतासाजी के लिये मुखबिर लगाकर रखे थे जिसे आज हिरासत में लेकर पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया जो आरोपी अपराध घटित करना तथा ठगी रकम को निजी काम

में खर्च कर देना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का घटित करना साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी शगुन मांझी पिता स्व. चैतराम मांझी उम्र 29 वर्ष सा. बरौद मांझापारा थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत् कराकर आज दिनांक 17.0.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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