CG News: दुर्ग में पटवारी श्री ईश्वर सिंह सेवई के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत अनियमितता के आरोपों के चलते कठोर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सुश्री चौधरी ने निलंबित करने के आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया है कि श्री सेवई का मुख्यालय तहसील कार्यालय दुर्ग होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, उनकी अवकाश की पात्रता भी होगी। इस निलंबन का मुख्य कारण उनकी अनियमितता और अवकाश की अवधि में अनुपस्थिति है।
यह निलंबन भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, खासकर जब लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का प्रभाव अधिक हो रहा है। अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी कार्य के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
तहसीलदार द्वारा जारी किए गए नोटिस के बावजूद भी, पटवारी श्री सेवई की अनुपस्थिति निरंतर है। इसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। उसने श्री सेवई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की गई है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभावशील रूप से निलंबित कर दिया गया है।
इस निलंबन के साथ ही, सुश्री चौधरी द्वारा कार्रवाई की गई है और उन्होंने साफ किया है कि अधिकारी या कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के अनुपालन में सख्तता के साथ व्यवहार करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र
के मूल्यों का पालन किया जाता है और लोगों के विश्वास को समर्थन किया जाता है।