CG News : हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

CG News : हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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CG News : अभियोजन के अनुसार साजन चौहान निवासी अचरितपाली के द्वारा थाना मलखरोदामें रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 28 /3/ 2021 को रात्रि 10:15 बजे अभियुक्त मोतीराम उर्फ गुड्डन और दूसरे मोहल्ले वाले उनके तीन-चार अन्य साथी मिलकर संजय चौहान की लकड़ी जो शिव मंदिर के बगल में रखा था

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CG News : को होलिका में जलाने के लिए ले जा रहे थे तब साजन चौहान ने लकड़ी ले जाने से मना किया तो गुड्डन चौहान के अन्य साथी लोग मान गए लेकिन गुड्डन चौहान तू क्या कर लेगा कहकर धमकी देने लगा और उसे धक्का देने लगा उसने घटना की जानकारी फोन के माध्यम से अपने चाचा बाली चौहान को बताया उसके बाद मोतीराम अपने घर

चला गया और अपने भाई ननकी चौहान के साथ डंडा लेकर मंदिर के पास आया और साजन चौहान को धमकाते हुए तो क्या बोल रहा था कह कर उसे धक्का देते हुए डंडा से मारपीट करने लगा तब राकेश चौहान छुड़ाएं उसके बाद गुड्डन मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए अपने भाई ननकी की चौहान के साथ अपने घर तरफ जाने लगा उक्त बात

को भी उसने अपने चाचा बाली चौहान को फोन से बताया उसे समय बाली चौहान अपने दोस्त रामकुमार यादव दिनेश चंद्रा के साथ ग्राम छपोरा में था बाली चौहान अपने दोस्तों के साथ फोन से सूचना पाकर अमने ग्राम अचरितपाली आया और लकी चौहान के घर के सामने गली में जाकर क्यों गाली दे रहा है बोला इस बीच गुड्डन के पिता

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रामलाल भी लाठी लेकर वहां आ गया और बाली चौहान को लाठी से हमला कर दिया इतने में गुड्डन चौहान आज इन्हें जान सहित खत्म कर देंगे कहते हुए अपने कमर के पास से धारदार हथियार निकाल कर बाली के ऊपर ताबडतोड हमला कर दिया और ननकी चौहान भी डंडे से मारने लगा जिससे बाली खून से लतफत हो गया इस बीच साजन

बचाव करने पहुंचा और बाली को पकड़ा तब रामलाल चौहान और ननकी ने साजन चौहान को भी लाठी डंडा से मारपीट करने लगे लाला बाई चौहान भी बीच बचाव करने पहुंची तब उसे भी रामलाल चौहान लाठी से मार दिया इसी दौरान बाली बेहोश होकर गिर गया घटना को दिनेश चंद्रा रामकुमार यादव देखे हैं एवं बीच बचाव किए हैं

तथा मोहल्ले के अन्य लोग भी देखें सुने हैं घटना के बाद बाली को रामकुमार यादव दिनेश चंद्र राकेश चौहान एवं उसकी मां सावित्री चौहान मिलकर रोहित चौहान के ओमनी में लेकर इलाज के लिए डभरा शासकीय अस्पताल ले गए जहां से उसे मालखरौदा अस्पताल जाने के लिए बोले तब वह लोग आहत वाली को लेकर मालखरौदा शासकीय

अस्पताल लेकर आए जहां जांच पश्चात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी है बाली चौहान की मृत्यु अभियुक्तगण के द्वारा धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला करने के कारण हुई है अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने से साजन चौहान की दादी लाला बाई को भी छोटे आई थी। साजन चौहान के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मलखरौदामें दर्ज

कराया गया था उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मालखरौदा में अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 106 /2021 अपराध धारा 294 506 323 302 34भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया विवेचना पूर्ण होने पर थाना मालखरौदा द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरौदा में प्रस्तुत किया गया कमीटल पश्चात अभियुक्त गण के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया अभियुक्तगण ने अपने आप को निर्दोष होना तथा उनके ऊपर झूठा प्रकरण पुलिस थाना मालखरौदा द्वारा तैयार किया जाना बताते हुए न्यायालय में विचारण चाहा उक्त प्रकरण माननीय प्रथम अपर सत्र

न्यायाधीश बी‌‌ आर साहू के न्यायालय में विचारण किया गया अभियोजन की ओर से अपने पक्ष में 21 गवाहों का परीक्षण कराया गया विचारण उपरांत दिनांक 21/12/2023 को माननीय न्यायालय बी आर साहू प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति नेअभियुक्त गण मोतीराम और ननकी को बाली चौहान की हत्या के आरोप में

भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के लिए आजीवन कारावास एवं ₹2000 जुर्माना से दंडित किया गया एवं अभियुक्त गण द्वारा जुर्माना की राशि अदा करने में व्यतिक्रम होने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा का दण्डादेश दिया गया ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई।

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