Bilaspur High Court : व्यवसायी से मारपीट के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज
Bilaspur High Court : बिलासपुर। सत्यम चौक स्थित पेट्रोल पंप की जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के बीच व्यवसायी से मारपीट के मामले में जेल में बंद आरोपित की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही ट्रायल कोर्ट को छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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सिविल लाइन क्षेत्र के विकास नगर में रहने वाले राम खेड़िया व्यवसायी व जमीन कारोबारी हैं। उन्होंने सिविल लाइन थाने में मारपीट की शिकायत की है। व्यवसायी ने पुलिस के बताया कि सत्यम चौक के पास स्थित बलराज पेट्रोल पंप वाली जमीन को उन्होंने खरीद लिया है।
Bilaspur High Court : करीब दो महीने पहले 16 मई को वे बाउंड्रीवाल करा रहे थे। इसी दौरान वहां पर मोहम्मद तारिक वहां पहुंच गया। उसने उन्हें चोर होने की बात कहते हुए व्यवसायी से बहस करना शुरू कर दिया। साथ ही श्रमिकों को वहां से भगाने लगा। व्यवसायी ने इसका विरोध किया। इस पर तारिक ने व्यवसायी से मारपीट की। मारपीट के बीच व्यवसायी को जमीन पर गिराकर पिटाई की गई। मारपीट से बचने के लिए व्यवसायी वहां से भागने लगे। इस पर आरोपित ने सब्बल और फावड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ाया। इस बीच उसने व्यवसायी की छाती पर सब्बल से हमला किया। इससे व्यवसायी के सीने में फ्रेक्चर आया।
मारपीट के दौरान किसी तरह बचकर भागे व्यवसायी ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 506 के तहत केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने मामले में धारा 326 जोड़कर कार्रवाई की है। इस बीच आरोपित अपने ठिकाने से फरार हो गया। पुलिस ने नौ जुलाई को आरोपित को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश किया। आरोपित ने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई के बाद आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
आरोपित के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज
व्यवसायी से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद तारिक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में चोरी का मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज है। सरकारी वकील ने इसी आधार पर आरोपित की जमानत याचिका का विरोध किया। साथ ही हमले में घायल की स्थिति कोर्ट को बताया।
पत्नी चल रही फरार
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पुलिस ने मामले में आरोपित मोहम्मद तारिक की पत्नी शहनाज बेगम भी आरोपित है। घटना के बाद से महिला फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रह रही है। इस बीच पुलिस ने कई बार आरोपित के ठिकाने पर दबिश दी है। इसके अलावा महिला के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल महिला फरार है।