Bilaspur High Court : संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए बलात्कार की शिकार किशोरी के गर्भपात की अनुमति दे दी
बिलासपुर
हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए बलात्कार की शिकार किशोरी के गर्भपात की अनुमति दे दी है।
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अपने ही एक रिश्तेदार की वजह से गर्भवती हुई नाबालिग के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह की प्रेगनेंसी को खत्म कर गर्भपात की अनुमति प्रदान की है।
इसके लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं।
चौदह वर्षीय नाबालिग किशोरी को उसके एक करीबी रिश्तेदार ने बरगलाकर शारीरिक संबन्ध बनाए । मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई।
अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की अनुमति की मांग करते हुए किशोरी की मां ने रिट पिटीशन दायर की।
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पूर्व में सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने सिम्स के डॉक्टरों को मेडिकल चेकअप करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 27 हफ्ते की गर्भावस्था है,
जिसे मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने नाबालिग की प्रेगनेंसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टर्मिनेट करने की अनुमति प्रदान की।
सिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश के साथ याचिका निराकृत कर दी गई।