Bhatapara Latest News हैरत में डाल रही है अपना खुद का घर बनाने का सपना

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राजकुमार मल

 

Bhatapara Latest News दिन नहीं, महीनों में भवन निर्माण की अनुज्ञा … जन सरोकारों से वास्ता नहीं पालिका को

 

 

 

Bhatapara Latest News भाटापारा- नियम है 30 दिवस के भीतर भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र देने का लेकिन महीने से ज्यादा की अवधि ले रहा है पालिका प्रशासन। नाराजगी बढ़ रही है शहर की क्योंकि हर काम नियम से बाहर जाकर किए जा रहे हैं।

अपनी शर्त पर काम करता है पालिका प्रशासन। दर्जनों शिकायतों में एक ऐसी शिकायत, जिस गति से बढ़ रही है वह हैरत में डाल रही है। अपना खुद का घर बनाने का सपना, तब टूटता नजर आता है जब भवन निर्माण की अनुज्ञा के लिए चक्कर-पर-चक्कर लगाना पड़ता है। तय है समय सीमा लेकिन पालन को लेकर गंभीरता सिरे से गायब है।

टुकड़े-टुकड़े में जानकारी

 

एक दर्जन दस्तावेज जरूरी माने गए हैं भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र के लिए। नियमानुसार आवेदन देते समय यह जानकारी संबंधित को दी जानी चाहिए लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। परेशानी की शुरुआत यहीं से होती है और शुरू होता है चक्कर काटने का ऐसा सिलसिला, जो भवन निर्माण की लागत व्यय को बढ़ाता है। मतलब नहीं है इससे पालिका प्रशासन को। सरोकार नहीं है नागरिक सुविधाओं से।

समय सीमा केवल कागजों में

 

सुचारू कार्य संपादन और नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण-पत्र के लिए 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित है लेकिन दर्जनों की संख्या में पड़े आवेदन और शिकायतें यह बताने के लिए काफी हैं कि समय सीमा का पालन कितनी गंभीरता से कर रहा है पालिका प्रशासन ? जवाबदेह अधिकारियों और जन सरोकार से जुड़े जन प्रतिनिधियों की अनदेखी से बढ़ रही है ऐसी शिकायतें।

जरूरी यह दस्तावेज

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जमीन का पृथक-पृथक दिशाओं से आवेदक के साथ फोटो। इसे स्व-हस्ताक्षरित करना होगा। प्रस्तावित निर्माण की पांच प्रति में पंजीकृत अभियंता द्वारा निर्धारित साइज में प्रमाणित ब्लूप्रिंट नक्शा। स्व- हस्ताक्षरित रजिस्ट्री पेपर की छाया प्रति। ऋण पुस्तिका की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति। बी-वन, बी- टू खसरा व नक्शा वर्तमान स्थिति का। यह भी स्व-हस्ताक्षरित होना चाहिए। स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति डायवर्सन पेपर और भू -उपयोग प्रमाण पत्र। नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत ले-आउट और पूर्व में दिए गए अनुज्ञा पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति अनिवार्य है। अन्य कर सहित संपत्ति कर की रसीद की छाया प्रति स्व हस्ताक्षरित जमा करना अनिवार्य है। शपथ पत्र और इंडेमिनिटी ब्रांड भी जरूरी माने गए हैं।

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