(Balrampur Latest News Today) मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का निर्देश
(Balrampur Latest News Today) बलरामपुर ! जिले के रामचन्द्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर में जून 2018 के हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है.इसके साथ ही न्यायलय ने मृतिका की पत्नी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के निर्देश दिए है!..
बता दे कि रामचन्द्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर में जून 2018 में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने ईश्वर दयाल सिंह की हत्या कर दी थी जिसके बाद मृतक की पत्नी सुमित्रा की रिपोर्ट पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायधीश ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.वही न्यायलय ने मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का निर्देश है!
बाईट-अविनाश गुप्ता- लोक अभियोजक